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खारघर में 26 साल के वॉचमैन पर बांस की लाठी से 2 महीने के आवारा पिल्ले को पीट-पीटकर मार डालने का आरोप लगा है

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खारघर में 26 साल के वॉचमैन पर बांस की लाठी से 2 महीने के आवारा पिल्ले को पीट-पीटकर मार डालने का आरोप लगा है

नवी मुंबई: खारघर पुलिस ने सेक्टर 35E में एक 26 साल के वॉचमैन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उस पर आरोप है कि उसने बांस की लाठी से दो महीने के आवारा पिल्ले को पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई।

आरोपी की पहचान नीलेश यादव के तौर पर हुई है, जो मेसाविस्टा सोसाइटी में वॉचमैन है। उस पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(1)(L) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

खारघर की एथेंस सोसाइटी में रहने वाली अश्विनी रामचंद्रन कुरुप (28) की शिकायत के अनुसार, यह घटना 19 जून को आधी रात से सुबह 1 बजे के बीच हुई। प्रतीक्षा पांडे और साक्षी पांडे नाम की दो निवासी अपनी सोसाइटी के बाहर आवारा कुत्तों को खाना खिला रही थीं, तभी मेसाविस्टा सोसाइटी के गेट के पास सफ़ेद और काले रंग का एक छोटा पिल्ला बैठा हुआ था।

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर पिल्ले पर बांस की लाठी फेंकी, जो उसके पैर पर लगी। घायल जानवर दर्द से कराहने लगा और एक खड़ी गाड़ी के नीचे छिप गया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि चौकीदार ने बांस की लाठी से पिल्ले पर हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई।

शिकायत के आधार पर, खारघर पुलिस ने शुक्रवार को मामला दर्ज किया। पिल्ला लगभग दो महीने का था।

खारघर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर संजय जोशी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर बालासाहेब भीमराव शिंदे जांच कर रहे हैं।

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