मुंबई: महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (MSCDRC) ने मीरा रोड के बिल्डर और 'सुप्रीम डेवलपर्स' के मालिक अजय शाह को दो साल की साधारण कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। यह सज़ा उन्हें आठ साल से भी पहले उपभोक्ता आयोग द्वारा दिए गए आदेश का जानबूझकर पालन न करने के लिए दी गई है।
आयोग ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता ने यह साबित कर दिया है कि डेवलपर आयोग के निर्देशों का पालन न करने का दोषी है।
आदेश की कॉपी में लिखा है, "यह साबित हो गया है कि प्रतिवादी/आरोपी ने आदेश का पालन नहीं किया है और आदेश अंतिम हो चुका है। शिकायतकर्ता ने साबित कर दिया है कि आरोपी ने बिना किसी संदेह के अपराध किया है। शिकायतकर्ता से जिरह (cross-examination) के दौरान ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जिससे अपराध किए जाने के बारे में लगाए गए आरोपों को गलत साबित किया जा सके। इसलिए, यह साबित होता है कि आरोपी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 27 के तहत अपराध किया है और वह इस अपराध का दोषी है।"

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