महाराष्ट्र सरकार मानव तस्करी विरोधी सख्त नियमों के साथ स्पा उद्योग में सुधार लाएगी...........
मुंबई: स्पा और मसाज केंद्रों में अनियमितताओं को स्वीकार करते हुए, राज्य सरकार चार महीने के भीतर परिचालन दिशानिर्देश जारी करेगी।
गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा कि ये नियम ऐसे केंद्रों के लाइसेंस को नियंत्रित करेंगे। वर्तमान में कई केंद्र केवल दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत एक ही लाइसेंस के साथ चल रहे हैं। मानव तस्करी के उल्लंघन को देखते हुए, उन्होंने सख्त नियमों पर जोर दिया।
दिशानिर्देशों का उद्देश्य इस क्षेत्र को विनियमित करना और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। कदम ने बताया कि पिछले साल छापेमारी के दौरान, 21 महिलाओं को रोजगार का झांसा देकर इस धंधे में धकेला गया था। पिछले साल से इस साल फरवरी तक, 129 मानव तस्करी के मामले दर्ज किए गए, जिनमें ठाणे में 52 और नवी मुंबई में नौ मामले शामिल हैं।

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