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मुंबई कोर्ट ने तस्करी के मामले में ₹4.80 करोड़ के सोने के साथ पकड़े गए एयरपोर्ट कर्मचारी की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी

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मुंबई कोर्ट ने तस्करी के मामले में ₹4.80 करोड़ के सोने के साथ पकड़े गए एयरपोर्ट कर्मचारी की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी

मुंबई: एस्प्लेनेड की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भारत में कथित तौर पर सोने की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार एयरपोर्ट कर्मचारी शाहीन शेख की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी है।शेख को 19 मई को एयरपोर्ट पर अंडे के आकार के आठ कैप्सूल ले जाते हुए पकड़ा गया था। इन कैप्सूल में 2,930 ग्राम वज़न का 24-कैरेट सोना था, जिसकी कीमत ₹4.80 करोड़ है।बचाव पक्ष के वकील रवि हिरानी ने दलील दी कि शेख का इस कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं था; वह न तो ज़ब्त किए गए सोने की मालिक थी और न ही उससे कोई फ़ायदा उठाने वाली थी, और उसे इस मामले में बलि का बकरा बनाया गया है। उन्होंने उसके परिवार की स्थिति का भी ज़िक्र किया और बताया कि उसकी पाँच बेटियाँ हैं, जिनमें से एक टीबी (तपेदिक) से पीड़ित है, और उसके पति को उनकी देखभाल करने में मुश्किल हो रही है।

अभियोजन पक्ष ने अर्ज़ी का विरोध करते हुए कहा कि शेख ने अपने बयान में ज़ब्त किए गए सामान को अपने पास रखने, छिपाने, ले जाने, उसकी जानकारी न देने और उसकी बरामदगी की बात स्वीकार की थी। उन्होंने यह भी कहा कि जाँच अभी शुरुआती चरण में है। अदालत ने अर्ज़ी को खारिज करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष का आरोप है कि शेख़ उस असली आयातक को बचाने की कोशिश कर रही थी जिसके लिए उसे सोना मिला था। अदालत ने यह भी कहा कि मुख्य आरोपी का पता लगाने के लिए उसकी मौजूदगी ज़रूरी है और DRI द्वारा पेश किए गए तथ्यों के आधार पर मामले की और गहराई से जांच की ज़रूरत है।

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