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रेप पीड़िता की पहचान ज़ाहिर करने के आरोप में एक व्यक्ति पर फिर से मामला दर्ज किया गया; उसने अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी में यह पहचान उजागर की थी

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रेप पीड़िता की पहचान ज़ाहिर करने के आरोप में एक व्यक्ति पर फिर से मामला दर्ज किया गया; उसने अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी में यह पहचान उजागर की थी

नवी मुंबई: शादी का झूठा वादा करके एक महिला के साथ यौन शोषण करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एक नया आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। यह मामला तब दर्ज हुआ जब उसने कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत याचिका में पीड़िता की पहचान उजागर कर दी।

कानून के अनुसार, यौन अपराधों की पीड़िता की पहचान गोपनीय रखी जानी चाहिए। हालांकि, आरोपी ने कथित तौर पर अपनी जमानत याचिका में पीड़िता का नाम लिखा, जिसके कारण CBD पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एक और गंभीर अपराध का मामला दर्ज किया गया।

आरोपी की पहचान मुलुंड (पश्चिम) के रहने वाले भुवन श्यामलाल चौहान (36) के तौर पर हुई है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार, चौहान ने 2020 में महिला के साथ संबंध बनाए और शादी का झांसा देकर उसे बहलाया-फुसलाया। उस पर ऐरोली के एक होटल, मुलुंड के एक बार और होटल, और अलीबाग व मुंबई के कई होटलों में बार-बार यौन शोषण करने का आरोप है।

जब महिला ने बाद में शादी के लिए ज़ोर दिया, तो चौहान ने कथित तौर पर इनकार कर दिया और भागने से पहले उससे सारे संपर्क तोड़ लिए।

पीड़िता का लगभग पाँच साल तक शोषण करने के बाद, महिला ने इस साल फरवरी में राबाले पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उसकी शिकायत के आधार पर, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत चौहान के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार करने की कोशिशें शुरू कर दीं।मामला दर्ज होने के बाद, चौहान ने गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए बेलापुर की सेशंस कोर्ट में अग्रिम ज़मानत (anticipatory bail) के लिए अर्ज़ी दी।

ज़मानत की कार्यवाही के दौरान, आरोपी ने कथित तौर पर अर्ज़ी में पीड़िता का असली नाम उजागर कर दिया, जिससे उसकी पहचान गोपनीय रखने के कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ और उसकी पहचान ज़ाहिर हो गई।

पीड़िता ने तुरंत यह मामला कोर्ट और पुलिस के ध्यान में लाया। चूँकि कानून के तहत यौन अपराध की पीड़िता की पहचान गोपनीय रखना अनिवार्य है, इसलिए CBD पुलिस ने पीड़िता की पहचान गैर-कानूनी तरीके से उजागर करने के लिए चौहान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 72 के तहत एक और मामला दर्ज किया।

पुलिस ने कहा कि फरार आरोपी का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं, जिस पर अब पीड़िता की निजता का उल्लंघन करने का अतिरिक्त आपराधिक आरोप भी है।

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