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सीबीआई ने 15 लाख रुपये के आईटीसी रिश्वत मामले में सीजीएसटी ठाणे के अधीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया

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सीबीआई ने 15 लाख रुपये के आईटीसी रिश्वत मामले में सीजीएसटी ठाणे के अधीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया

मुंबई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने ठाणे ग्रामीण आयुक्त कार्यालय के तत्कालीन केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीएसजीटी) अधीक्षक के खिलाफ सीजीएसटी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) मामलों में अवैध नकद सौदेबाजी और निपटान में संलिप्त होने के आरोप में मामला दर्ज किया है। आरोप यह भी है कि आरोपी लोक सेवक जांच को कमजोर करने या दंडात्मक वसूली शुरू न करने के बदले में नकद के रूप में अनुचित लाभ ले रहा था।

सीबीआई के अनुसार, उन्हें दिसंबर 2025 में सतर्कता महानिदेशालय (सीबीआईसी), पश्चिम क्षेत्रीय इकाई, मुंबई से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति से प्राप्त ईमेल के बारे में बताया गया था। ईमेल में आरोप लगाया गया था कि सीजीएसटी ठाणे ग्रामीण प्रभाग के अधिकार क्षेत्र में कर भ्रष्टाचार, नकद-आधारित निपटान और काले धन के सृजन का एक गहरा नेटवर्क सक्रिय है, जो बदलापुर, अंबरनाथ, कल्याण और उल्हासनगर में नगर निगम निविदाओं में काम करने वाले ठेकेदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

सीबीआई ने अपनी एफआईआर में कहा, "शिकायतकर्ता ने अपने ईमेल में आरोप लगाया है कि अधीक्षक एम. शर्मा सीजीएसटी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) मामलों में अवैध रूप से नकद सौदेबाजी और निपटान में लिप्त थे और जांच को कमजोर करने या दंडात्मक वसूली शुरू न करने के बदले में नकद के रूप में अनुचित लाभ उठा रहे थे। यह भी आरोप है कि शर्मा ने डोंबिवली निवासी एक बिचौलिए के माध्यम से बदलापुर स्थित एक फर्म के मालिक से 15 लाख रुपये की रिश्वत ली थी। शिकायतकर्ता ने अपने आरोपों के समर्थन में एक ऑडियो क्लिप और एक वीडियो क्लिप भी प्रस्तुत की है।" संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा किसी आपराधिक कृत्य के किए जाने की पुष्टि करने के लिए, शर्मा के विरुद्ध प्रारंभिक जांच दर्ज की गई। जांच में पता चला कि वर्ष 2025 के दौरान, मुंबई के बीकेसी स्थित ठाणे ग्रामीण आयुक्त कार्यालय में सीजीएसटी के आयकर रोधी अधीक्षक शर्मा ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर फर्म के खिलाफ जांच को कमजोर करने और दंडात्मक वसूली शुरू न करने के लिए एक बिचौलिए के माध्यम से फर्म के मालिक से 15 लाख रुपये का अनुचित लाभ प्राप्त करने की साजिश रची," एफआईआर में कहा गया है।

10 अप्रैल को सीबीआई ने एक निजी फर्म के मालिक शर्मा और एक बिचौलिए के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, भ्रष्ट या अवैध साधनों से या व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करके लोक सेवक को प्रभावित करने के लिए अनुचित लाभ उठाने, भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोक सेवक को रिश्वत देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है।

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