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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले दोषी को 10 साल की सजा

Fariyad Ali | | views
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले दोषी को 10 साल की सजा

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले दोषी को 10 साल की सजा


ब्यूरो रिपोर्ट फरियाद अली


उ. प्र. बहराइच। शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को बहराइच की अदालत ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह निर्णय "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के बाद सुनाया गया।


अभियोजन के अनुसार, 16 जुलाई 2020 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में वादी ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी पोती ने नींद एवं बी.पी. की गोलियां खाकर आत्महत्या का प्रयास किया है। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल, बहराइच में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान पीड़िता ने बताया कि बाराबंकी जनपद के थाना मोहम्मदपुर खाला क्षेत्र के ग्राम सदुल्लापुर निवासी शुभम पाण्डेय पिछले लगभग एक वर्ष से शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। विरोध करने पर वह उसे प्रताड़ित करता था। लगातार उत्पीड़न से परेशान होकर पीड़िता ने आत्महत्या का प्रयास किया।


पीड़िता के बयान के आधार पर थाना कोतवाली देहात में अभियुक्त शुभम पाण्डेय के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 323/2020, धारा 376 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक प्रबोध कुमार ने साक्ष्य संकलित कर गवाहों के बयान दर्ज किए तथा 25 जुलाई 2020 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसके बाद 27 अगस्त 2021 को न्यायालय द्वारा आरोप तय किए गए।


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश एवं पुलिस अधीक्षक बहराइच श्री विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अंतर्गत इस मामले की लगातार मॉनीटरिंग की गई। प्रभारी थाना कोतवाली देहात, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय, अभियोजक श्री सुनील कुमार जायसवाल (एडीजीसी), कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी सुधा दीक्षित तथा थाना पैरोकार आरक्षी शाहरुख की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश, बहराइच श्री जमाल मोहम्मद अकबर की अदालत ने 18 जुलाई 2026 को अभियुक्त शुभम पाण्डेय (उम्र लगभग 28 वर्ष), पुत्र संतोष कुमार पाण्डेय, निवासी ग्राम सदुल्लापुर, थाना मोहम्मदपुर खाला, जनपद बाराबंकी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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