मुंबई: बुधवार को NIA की स्पेशल कोर्ट ने कथित तौर पर ISIS में शामिल होने वाले अरीब मजीद के खिलाफ पांचवीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट का संज्ञान लिया। इसमें गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 17 (आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंड जुटाने की सजा) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
NIA की चार्जशीट को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा, "इस समय आरोपी को UAPA की धारा 17 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप तय किए जाने का डर महज एक कल्पना है। बचाव पक्ष को निश्चित रूप से इसकी सच्चाई, स्वीकार्यता और ग्राह्यता को चुनौती देने का मौका मिलेगा और कानूनी दायरे में इसे गलत साबित करने का पूरा अवसर भी मिलेगा।"

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